शबाना फजल सिम्मी की शिकायत पर धुर्वा पुलिस करेगी जांच, चार लोगों के खिलाफ जालसाजी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप
Ranchi News: फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक विश्वासघात करने के आरोप में रांची के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बी. शर्मा की अदालत के आदेश पर धुर्वा (तुपुदाना ओपी) में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। अदालत ने पिछले दिनों पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया था। अदालत ने यह आदेश शबाना फजल सिम्मी की ओर से दाखिल शिकायत पर सुनवाई के बाद दिया था।
शिकायत में शहीन फजल सिम्मी, नसीम अली बोथ रियो, नसीम अली और नासिर खान को आरोपी बनाया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि चारों ने मिलीभगत कर 22 जनवरी 2020 की तारीख का एक फर्जी एग्रीमेंट तैयार किया। उनका दावा है कि उन्होंने उक्त एग्रीमेंट पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए और दस्तावेज के सभी पांच पन्नों पर मौजूद हस्ताक्षर उनके वास्तविक हस्ताक्षर से अलग हैं।
शिकायत के अनुसार, इस मामले में 15 जून 2026 को धुर्वा पुलिस के प्रभारी को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई थी। इसके बाद 22 जून को रांची के सिटी एसपी और 27 जून 2026 को धुर्वा थाना प्रभारी को स्पीड पोस्ट से शिकायत भेजी गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि इसके बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की।अदालत ने शिकायत, शपथपत्र और पुलिस अधिकारियों को भेजे गए आवेदनों की प्रतियों पर विचार करते हुए मामले में संज्ञेय अपराध की आशंका जताई। इसके बाद शिकायत को धुर्वा पुलिस के पास प्राथमिकी दर्ज करने और जांच के लिए भेज दिया। मामला फिलहाल आरोपों के सत्यापन और पुलिस जांच के चरण में है।
पुलिस कार्रवाई न होने पर कोर्ट की शरण: पीड़िता ने इस संबंध में 15.06.2026 को धुर्वा (तुपुदाना ओपी) थाना के प्रभारी को लिखित आवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उसने सिटी एसपी, रांची और धुर्वा थाना प्रभारी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी शिकायत भेजी। जब स्थानीय स्तर पर कोई कदम नहीं उठाया गया, तब उपलब्ध पुलिस रेमेडी का उपयोग करने के बाद पीड़िता ने अदालत में परिवाद वाद दाखिल किया।

