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रांचीः नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में युवक दोषी करार, सजा 13 को

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रांची: पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में अभियुक्त सुनील अहीर को दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। दोषी युवक सोनाहातू थाना क्षेत्र का कुदाडीह गांव निवासी है। उसके खिलाफ पीड़िता की मां ने सोनहातू थाना में 28 जून 2022 को बेटी का अपहरण को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

पीड़िता अपने घर से 28 जून 2022 की सुबह 5.30 बजे कोचिंग क्लास के लिए निकली थी। जो वापस नहीं लौटी थी। अभियुक्त ने नाबालिग का अपहरण कर रांची अपने फुफा के घर ले आया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने युवक को एक जुलाई 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में गवाही के दौरान मेडिकल रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट को डॉक्टर ने चिन्हित किया है। मामले में एपीपी पुष्पा सिन्हा ने अदालत के समक्ष पीड़िता समेत सात गवाहों को प्रस्तुत की थी।

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