बाबू पिल्लई और दीपक सिंह पर कई आपराधिक मामले; चोरी के गहनों की बरामदगी और आगे की जांच को अदालत ने माना अहम
Ranchi News: बीआईटी चौक स्थित पीपी ज्वेलर्स दुकान से 65.42 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषणों की चोरी के मामले में दो आरोपियों को अदालत से राहत नहीं मिली। Judicial Commissioner, Ranchi अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने शुक्रवार को बाबू पिल्लई और दीपक कुमार सिंह उर्फ कल्लू सरदार उर्फ दीपक सिंह डिगवा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
यह मामला सदर थाना कांड संख्या 271/2026 से संबंधित है। प्राथमिकी के अनुसार, 10 जून 2026 की रात कौशल्या कॉम्प्लेक्स स्थित पीपी ज्वेलर्स दुकान का ताला काटकर 295 ग्राम सोना, 11.396 किलोग्राम चांदी और छह हजार रुपये नकद चोरी कर लिए गए थे। दुकान संचालक पशुपति नाथ सोनी की लिखित शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
सह-आरोपियों के बयान पर गहनों की बरामदगी
बचाव पक्ष ने दलील दी कि दोनों आरोपी प्राथमिकी में नामजद नहीं हैं और उन्हें दूसरे मामले में बाबू पिल्लई के कथित स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इस केस में रिमांड किया गया। बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ चोरी में शामिल होने का कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं है। उन्होंने जमानत मिलने पर जांच में सहयोग करने का भरोसा भी दिया।
वहीं, प्रभारी पीपी सिद्धार्थ सिंह ने ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने केस डायरी के पैराग्राफ 82, 83 और 84 का उल्लेख करते हुए कहा कि सह-आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके बयान और निशानदेही पर जब्ती सूची के अनुसार चोरी के आभूषण बरामद किए गए। केस डायरी में दोनों आरोपियों के कथित स्वीकारोक्ति बयान का भी उल्लेख है।
दोनों के खिलाफ आपराधिक मामले
अदालत के आदेश के अनुसार, बाबू पिल्लई के खिलाफ तीन और दीपक कुमार सिंह के खिलाफ सात आपराधिक मामले दर्ज होने का उल्लेख है। इसी मामले में समान स्थिति वाले दो अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं भी पहले खारिज की जा चुकी हैं। आरोपपत्र दाखिल हो चुका है, लेकिन आरोप गठन बाकी है। अदालत ने चोरी के सामान की बड़ी मात्रा, बरामदगी और आगे की न्यायिक प्रक्रिया को देखते हुए दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

