16 साल से बकाया भुगतान नहीं करने पर बिहार के मुख्य सचिव हाई कोर्ट में तलब

झारखंड हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्ति के 16 साल बाद भी बकाया भुगतान नहीं होने पर बिहार के मुख्य सचिव को पांच मार्च को हाजिर होने का निर्देश दिया है।

जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रार्थी को मुख्य सचिव को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा है मुख्य सचिव अदालत में हाजिर होकर बिस्कोमान को आर्थिक संकट से निजात दिलाने का सुझाव दें। अदालत ने उन्हें वर्चुअल हाजिर होने की छूट भी प्रदान की है।

सेवानिवृत्ति की योजना बनाएं मुख्य सचिव

मुख्य सचिव को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाए के भुगतान के लिए कोई स्कीम तैयार कर आने को भी कहा गया है। इस संबंध में विजय बहादुर सिंह ने याचिका दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि प्रार्थी बिस्कोमान से 31 अगस्त 2007 को सेवानिवृत्त हुए हैं। लेकिन अभी तक उन्हें सेवानिवृत्त लाभ एवं अन्य बकाया का भुगतान नहीं किया गया है।

सुनवाई के दौरान बिस्कोमान के प्रबंध निदेशक ने शपथपत्र दाखिल कर बताया का बिस्कोमान गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान में अभी पांच- छह साल लग जाएंगे। इस पर अदालत ने मुख्य सचिव को अदालत में हाजिर होकर जानकारी देने का निर्देश दिया।

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