Appointment of Junior Engineer: जेई की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग में संविदा पर कनीय अभियंताओं की नियुक्ति (Appointment of Junior Engineer) के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। पूर्व में बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने आदेश में कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

इसको लेकर उत्तम कुमार की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। पूर्व में सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कहा कि वर्ष 2020-21 के लिए ग्रामीण विकास विभाग में कनीय अभियंता की संविदा पर नियुक्ति के लिए जिलास्तर पर विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें शैक्षणिक योग्यता के तहत सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होल्डर के लिए 60 प्रतिशत अंक और एससी-एसटी के लिए 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य था।

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लेकिन विभाग की ओर से जारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में पाया गया कि सीधे बीटेक करने वाले कई अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। जबकि डिप्लोमा करने वालों का कोर्स और पढ़ाई बीटेक करने वालों से अलग होती है। साथ ही विज्ञापन में कनीय अभियंता के लिए डिप्लोमा होल्डर या समकक्ष की ही शर्त दी गई थी। ऐसे में मेरिट लिस्ट को निरस्त किया जाए। लेकिन अदालत ने इस मामले में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है।

न्यायायुक्त से मिले एडवोकेट वेलफेयर सोसाइटी का प्रतिनिधिमंडल
झारखंड एडवोकेट वेलफेयर सोसाइटी का एक प्रतिनिधिमंडल रांची के नवनियुक्त न्यायायुक्त एके राय से मिला एवं सीएनटी एक्ट पर पुस्तक भेंट कर उन्हें बधाई दी। इस दौरान इंडियन एसोसिएशन आफ लायर्स, झारखंड एडवोकेट वेलफेयर सोसाइटी एवं आल इंडिया लायर्स काउंसिल के संयुक्त तत्वावधान में युवा अधिवक्ताओं के लिए आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने का न्यायायुक्त से आग्रह भी किया गया। प्रतिनिधिमंडल में इंडियन एसोसिएशन आफ लायर्स के राष्ट्रीय सचिव अब्दुल कलाम रशीदी, लक्ष्मी नारायण महतो, झारखंड एडवोकेट वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव भरतचन्द्र महतो, संयुक्त सचिव अजहर अहमद खान, कोषाध्यक्ष राजीव रंजन ठाकुर एवं मीडिया प्रभारी मृत्युंजय प्रसाद शामिल थे।

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