शिक्षक नियुक्ति मामले में एकलपीठ के आदेश खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
Prayagraj: teacher appointment इलाहाबाद हाई कोर्ट में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर एकलपीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने भर्ती के सवाल गलत होने अथवा पाठ्यक्रम से बाहर के होने के मुद्दे पर अपीलार्थियोंं से प्रश्न चिन्हित कर दो हफ्ते मेंं शपथ पत्र दाखिल करने का समय दिया है।
इसके अलावा अदातल ने इस मामले में राज्य सरकार को भी दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हालांकि नियुक्ति प्रक्रिया पर हस्तक्षेप नहीं करते हुए अदालत ने कहा कि भर्ती के बचे पदोंं पर की जाने वाली नियुक्ति अपील के निर्णय से प्रभावित होगी। अपीलोंं की सुनवाई तीन अगस्त को होगी।
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जस्टिस मनोज मिश्र तथा जस्टिस दिनेश पाठक की खंडपीठ ने अभिषेक श्रीवास्तव व 14 अन्य सहितकी ओर से दाखिल अपील याचिका पर सुनवाई की। अपील मेंं एकलपीठ के सात मई 2021 के फैसले को चुनौती दी गई है।
एकलपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि प्रश्न के उत्तर सही है अथवा गलत, प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के हैंं या नहींं, इन सवालोंं को लेकर याचिका पोषणीय नहींं है। वहीं, वादियों का कहना है कि एकलपीठ का आदेश सही नहींं है। कोर्ट को याचिका सुनने का अधिकार है। कोर्ट ने अपीलार्थियोंं से उन प्रश्नोंं को चिन्हित कर हलफनामा देने को कहा है जिनपर उनकी आपत्ति है।