Civil Court News
20 years imprisonment: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी युवक को 20 साल की कठोर कारावास
उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया
20 years imprisonment: नाबालिग युवती को घर में अकेले पाकर उसके साथ रेप करने के जुर्म में दोषी युवक संतोष उरांव को पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर सजायाफ्ता को अतिरिक्त छह महीने जेल काटनी होगी। युवक नगड़ी के कोटा निवासी है।
अदालत ने उक्त आरोप में 15 जून को दोषी पाया था। अभियुक्त पर नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती करने का आरोप है। घटना को लेकर नाबालिग के परिजन ने नगड़ी थाना में 10 दिसंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी पुष्पा सिन्हा ने अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता, आईओ, डॉक्टर समेत पांच गवाहों को प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनाई है।: