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Ranchi: PLFI कार्यकर्ता राकेश को साढ़े पांच साल बाद भी नहीं मिली जमानत, जेल में ही रहना होगा, याचिका खारिज

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By CourtNews Desk On 22 Oct, 2024
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Ranchi: PLFI कार्यकर्ता आंतकवादी गतिविधियों में लिप्त चतरा के लावालॉग के धारा गांव निवासी राकेश कुमार पासवान उर्फ आर्यन जी को एक बार फिर झटका लगा है। एनआईए के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। वह 4 दिसंबर 2018 से लगातार जेल में ही है। उस पर ठेकेदारों पर दबाव बनाने और जबरन वसूली के लिए जनता को धमकाने के लिए आग्नेयास्त्रों से लैस होकर घटना का अंजाम देने का आरोप है।

लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के बालूभांग के तितिर महुआ जंगल में कैडर सदस्य एकत्र होकर बालूमाथ रेलवे साइडिंग के पास जेसीबी मशीन में आग लगाकर गंभीर अपराध करने की योजना बनाते स्थानीय पुलिस ने 3 दिसंबर 2018 को पकड़ा था। राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण इसे मामले को एनआईए ने जून 2019 में टेक ओवर किया है। सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से कहा गया कि मामले में 40 गवाहों को प्रस्तुत कर चुकी है। साथ ही दस्तावेज को प्रूफ कराया है। जमानत देने पर गवाही प्रभावित हो सकती है। आरोपी की याचिका झारखंड हाईकोर्ट से दो बार खारिज है।

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