लव जिहादः मॉडल का यौनशोषण करने वाले तनवीर को नहीं मिली जमानत

Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने लव जिहाद एवं यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद कोचिग संचालक तनवीर अख्तर को जमानत देने से इनकार किया है।

अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने तनवीर की याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि उसके खिलाफ जो आरोप है, अभियोजन की ओर से इसका ठोस सबूत प्रस्तुत किया है।

वह 15 जून से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद है। उस पर बिहार के भागलपुर की रहनेवाली मॉडल का यौन शोषण करने,लवनि्ेो समेत अन्य आरोप है।

उसने कोचिंग संचालक तनवीर अख्तर पर लव जिहाद समेत अन्य आरोप लगाते हुए गोंदा थाना में प्राथमिकी (57/23) दर्ज कराई है। इसके बाद उसका बयान अदालत में दर्ज किया गया।

आरोप के बाद पुलिस ने आरोपी तनवीर अख्तर को 15 जून को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। तब से वह जेल में है।

इससे पूर्व सीजेएम कोर्ट ने 23 जून को उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। यहां से खारिज होने के बाद न्यायायुक्त की अदालत में जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी।

उसकी ओर से अधिवक्ता अविनाश कुमार पांडेय ने एक जुलाई को जमानत याचिका दाखिल की थी।

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