Civil Court News
Ranchi: व्हाट्सएप पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगनेवाला सुभान खान को नहीं मिली जमानत, याचिका खारिज
Ranchi: पीएलएफएल संगठन के नाम पर व्यवसायी वीरेंद्र प्रसाद साहू से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में जेल में बंद आरोपी सुभान खान को सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने जमानत देने से इनकार किया है। आरोपी को अरगोड़ा पुलिस ने उक्त आरोप में 10 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
तब से वह जेल में ही है। आरोपी पर अरगोड़ा बस्ती निवासी वीरेंद्र साहू के मोबाइल पर व्हाट्सएप कर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। मामले को लेकर उसने अरगोड़ा थाना में 28 अगस्त 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई है।