Acquitted: रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी प्रशांत कुमार वर्मा की अदालत ने 21.80 लाख रुपए के चेक बाउंस मामले के आरोपी रातू निवासी हरी महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि धुर्वा निवासी विनोद कुमार ने रातू के मुर्चु गांव के निवासी हरी महतो के खिलाफ आरोप लगाया था की उसने मुर्चु गांव में ढाई एकड़ जमीन बेचने के लिए विनोद कुमार से एग्रीमेंट किया था और जब आरोपी जमीन नहीं दे पाया तो आरोपी ने वादी विनोद कुमार को एक चेक 15 लाख 80 हजार का और दूसरा चेक 6 लाख का दे दिया ।
जब वादी ने दोनों चेक जो कुल 21 लाख 80 हजार का था। अपने खाता मे जमा किया तो बाउंस कर गया। इसके बाद वादी ने आरोपी के खिलाफ नेगोसीएबल एक्ट की धारा 138 के तहत 27 जनवरी 2018 को न्यायालय मे मुकदमा दायर किया था। जिसमें न्यायालय ने संज्ञान लेकर आरोपी को हाजिर होने का आदेश दिया था। तब आरोपी ने न्यायालय मे हाजिर होकर जमानत लिया था और ट्रायल का सामना किया था। तीन जुलाई को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।