Ranchi: नाबालिग का अहरण से जुड़े एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट से Bail की सुविधा प्राप्त आरोपी कपिल पातर मुंडा को जमानत के विशेषाधिकार का दुरुपयोग करने आरोप में अदालत ने पिछले दिनों जेल भेज दिया गया था। जेल जाने के 10 दिनों बाद उसकी ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई। दाखिल याचिका पर अपर न्यायायुक्त 6 की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने सशर्त जमानत की सुविधा पुन: प्रदान की। आरोपी को अब हर निर्धारित तारीख में उपस्थित रहने को कहा गया है।
साथ ही जमानत के लिए एक निकट रिश्तेदार बेलर होगा, जिसका मोबाइल नंबर भी देना है। अदालत ने आरोपी पर तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि डालसा फंड में जमा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि आरोपी के खिलाफ नाबालिग का अपहरण को लेकर चुटिया थाना में मई 2018 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उसी मामले में ट्रायल फेस कर रहा है। लेकिन कोर्ट द्वारा निर्धारित तारीख को उपस्थित नहीं हो रहा था। जिस पर अदालत ने उसकी जमानत को 27 जून 2023 को रद्द करते हुए वारंट जारी किया था। मामले में उसको जमानत का दुरुपयोग मामले में उसको बीते 8 अक्तूबर को जेल भेजा गया था