Civil Court News

Ranchi: नक्सली छोटन तुरी को रहना पड़ेगा जेल में, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 18 Oct, 2024
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
ranchi civil court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi: पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने के आरोप में जेल में बंद आरोपी प्रतिबंधित संगठन टीएसपीसी के सक्रिय सदस्य छोटन तुरी को आगे भी जेल में रहना पड़ेगा। सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने शुक्रवार को राहत देने से इनकार किया है। अपर न्यायायुक्त की अदालत ने शुक्रवार को उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका को सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। आरोपी बुढ़मू थाना से जुड़े एक मामले में 26 जून 2024 से जेल में है।

उसने जमानत की गुहार लगाते हुए 14 अक्तूबर को याचिका दाखिल की थी। उस पर खलारी के तत्कालीन डीएसपी अनिमेष नैथानी के नेतृत्व में 29 जनवरी 2023 को बनी छापामारी टीम पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। डीएसपी ने ही बुढ़मू थाना में जानलेवा हमला, आर्म्स एक्ट एवं नक्सली एक्ट की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपी के खिलाफ आईओ ने जांच पूरी करते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोपी के खिलाफ राज्य के अन्य थानों में प्राथमिकी दर्ज है।

See also  सेना के कब्जे वाली जमीन फर्जीवाड़े में छवि रंजन समेत नौ की पेशी, बढ़ी हिरासत अवधि
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
CourtNews Desk

CourtNews Desk

Bringing you the latest news and in-depth analysis from around the world.

Leave a Comment