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Court News: GAIL CNG स्टेशन डकैती कांड में बड़ा झटका; अदालत ने राजा खान समेत पांचों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 25 Sep, 2026
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Ranchi News: राजधानी के टाटीसिल्वे थाना क्षेत्र स्थित GAIL CNG स्टेशन पर हुई सनसनीखेज डकैती और संगठित अपराध के मामले में सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त -XVII की अदालत ने पांचों आरोपियों की नियमित जमानत (Regular Bail) याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपियों में राजा खान, इसके जहीर, शेख मुजम्मिल @ मुजम्मिल हुसैन, फरहान खान और मो. फैजान शामिल है। जो इस वर्ष 13 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में हैं। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी थी कि आरोपी निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है और वे नामजद नहीं हैं।

हालांकि, राज्य की ओर से अभियोजन पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध किया। अदालत ने केस डायरी के पैरा-6, 7 और 8 में दर्ज गवाहों के बयानों तथा पैरा-93 में उल्लिखित आरोपियों के गंभीर आपराधिक इतिहास का बारीकी से अवलोकन किया। कोर्ट ने पाया कि बदमाशों ने सीएनजी स्टेशन में घुसकर पिस्तौल के बल पर धमकाया, चाकू से हमला किया और 12,000 रुपये नकद, मोबाइल फोन व टूल बॉक्स लूट लिए थे। अपराध की गंभीरता और मामले के मौजूदा सत्र विचारण (Session Trial) चरण को देखते हुए अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका नामंजूर कर दी।

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