Rahul Gandhi को रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट से समन जारी, मामला अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना
Rahul Gandhi: भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एमपी/एमएलए अदालत ने समन जारी किया है। मंगलवार को एमपी/एमएलए मामले के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के अधिवक्ता बिनोद कुमार साहू ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी करने का अनुरोध किया।
अदालत ने मामले में तीसरी बार राहुल गांधी को उपस्थिति के लिए समन जारी किया है। अदालत ने मामले में समन जारी करते हुए राहुल गांधी को उपस्थिति के लिए 11 जून की तारीख निर्धारित की है। 2018 में मामला दर्ज होने के बाद अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। इसके बाद जनवरी 2023 को समन जारी किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट से स्टे लगे रहने के कारण वह समन समाप्त हो गया था।
यह मुकदमा भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा न 2018 को किया है। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी(अब पूर्व) ने दिल्ली में आयोजित अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। नवीन झा के मुताबिक इस दौरान राहुल ने कहा था कि बीजेपी में एक हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। इस बयान पर उन्हें ठेस पहुंची है। पार्टी की छवि खराब हुई है। इस वजह को लेकर याचिका दाखिल की है।