Physical hearing: झारखंड की सभी अदालतों में अब होगी आमने-सामने की सुनवाई, जारी हुआ आदेश
Ranchi: Physical hearing झारखंड की निचली अदालतों में फिजिकल सुनवाई शुरू होगी। इसको लेकर झारखंड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल गौतम चौधरी ने आदेश जारी कर दिया है। उनकी ओर से उक्त आदेश राज्य के सभी जिला जजों को भेज दिया गया है। अभी तक इन अदालतों में 50 फीसदी मामले फिजिकल और 50 फीसदी वर्चुअल मोड में सुनवाई हो रही थी।
हाई कोर्ट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में हाईकोर्ट की ओर से निर्धारित एसओपी के तहत ही मामलों की सुनवाई की जाएगी। फिजिकल कोर्ट की पूरी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही करनी होगी। हाई कोर्ट के प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल ने एसओपी सभी जिलों के प्रधान जिला जज को भेज दी है।
इसे भी पढ़ेंः JUDGE UTTAM ANAND MURDER CASE: सीबीआई को जांच में मिले कुछ अहम सुराग, जानें हाईकोर्ट को क्या दी जानकारी
गाइडलाइन में कहा गया है कि न्यायालय परिसर के अंदर सभी कार्यालयों में शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। बिना मास्क के किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था करनी होगी। जरूरी निर्धारित दूरी का पालन सभी को करना होगा।
परिसर के अंदर स्थित वकीलों के चैंबर के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। यहां भी सभी को शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी। सुबह दस से शाम पांच बजे तक ही चैंबर खोले जाने की अनुमति रहेगी। अवकाश के रविवार और अन्य अवकाश के दिन चैंबर का सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा।
हाई कोर्ट ने वकीलों को सुझाव दिया है कि यदि वह चाहें तो सुविधा अनुसार ऑड इवेन के आधार पर चैंबर खोल सकते हैं। हाई कोर्ट ने न्यायालय परिसर में सिर्फ वकील और उनके कर्मचारियों को ही प्रवेश की अनुमति दी है। सभी को अपना आई कार्ड दिखाना होगा। न्यायालय परिसर के एंट्री प्वाइंट पर सैनिटाइज मशीन लगानी होगी। थर्मल स्कैनिंग करनी होगी। लक्षण मिलने वालों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं रहेगी।