Civil Court News

सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो की हत्या के आरोपी नाबालिगों के खिलाफ फिर से ट्रायल शुरू करने का आदेश

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 20 Jul, 2020
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
vinay mahto murder case
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

रांची। रांची सिविल कोर्ट ने सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो की हत्या मामले में नए सिरे से ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया है। पोक्सो की विशेष जज केएम प्रसाद की अदालत ने सोमवार को विनय महतो हत्याकांड में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजे बोर्ड) के उस निर्णय को मानने से इन्कार करते हुए उसे खारिज कर दिया, जिसमें दो नाबालिगों को बरी करने का आदेश दिया गया था।

इसके बाद अदालत ने इस मामले में नए सिरे से दोबारा ट्रायल प्रारंभ करने का आदेश दिया। अदालत ने इस मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड भी लौटा दिए हैं।

दरअसल इससे पहले अगस्त 2018 में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने विनय महतो हत्याकांड के दो नाबालिग आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। इसके बाद विनय महतो के पिता मन बहाल महतो ने इसके खिलाफ क्रिमिनल अपील याचिका दाखिल की थी।

See also  Ranchi/CBI Court: बहुचर्चित बिटुमिन घोटाले के 28 साल पुराने मामले में बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत पांच को मिली कैद की सजा, सात को किया गया बरी

जिस पर सुनवाई करते हुए सोमवार को अदालत ने जेजे बोर्ड के बरी करने के आदेश को खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि 5 फरवरी 2016 को स्कूल परिसर में विनय महतो की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में धुर्वा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच के दौरान पुलिस ने एक परिवार के दो नाबालिग समेत 4 लोगों को अभियुक्त बनाया। इसके बाद जेजे बोर्ड ने साक्ष्य के अभाव में दोनों नाबालिग भाई-बहन को रिहा कर दिया था।

यहां यह भी गौर करने वाली बात है कि विनय के पिता राम बहाल महतो ने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।

See also  धनबाद जेल में अमन सिंह हत्याकांड की जांच करेगी एसआईटी, सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट को दी जानकारी
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment