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34th National Games Scam: आरके आनंद को लगा झटका, एसीबी कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत

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Ranchi: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले (34th National Games Scam) के आरोपी आरके आनंद (RK Anand) को बड़ा झटका लगा है। एसीबी कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

आरके आनंद का कोर्ट में पक्ष रखने वाले अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा के अनुसार दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। इसके बाद अदालत शाम पांच बजे फैसला सुनाते हुए कहा कि उनकी अग्रिम जमानत खारिज की जाती है। इसके खिलाफ आरके आनंद अब हाई कोर्ट जाएंगे।

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सुनवाई के दौरान आरके आनंद के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। 34वें राष्ट्रीय खेल के समानों की खरीदारी के लिए हो रहे टेंडर में अनियमितता की उन्होंने सरकार से शिकायत की थी। लेकिन एसीबी ने उन्हें ही इस मामले में आरोपी बना दिया है।

इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। सुनवाई के दौरान एसीबी के अधिवक्ता ने कहा कि आरके आनंद के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के पर्याप्त सबूत मिले है। इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जाए। फिलहाल दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद एसीबी की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

झारखंड हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद आरके आनंद ने एसीबी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। बता दें कि राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच एसीबी कर रही है। इसमें आरके आनंद सहित अन्य लोगों को आरोपित बनाया गया है।

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Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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