मनी लांड्रिंगः चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की पत्नी और पिता को नहीं मिली राहत
Ranchi: मनी लांड्रिंग के आरोप में जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम की पत्नी राज कुमारी देवी एवं उनके पिता गेंदा राम को राहत नहीं मिली है।
ईडी कोर्ट ने दोनों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने गत 18 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था।
मनी लांड्रिंग में आरोपी हैं पत्नी और पिता
दोनों ने अलग-अलग अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 12 जून को याचिका दाखिल की है। टेंडर मैनेज कर करोड़ों रुपये की अवैध कमाई का मनी लांड्रिंग करने के मामले में ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट में वीरेंद्र राम के साथ उनकी पत्नी एवं पिता का भी नाम है।
इसी के बाद से दोनों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेने के बाद दोनों के खिलाफ उपस्थिति को लेकर समन जारी कर रखा है। दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इससे बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी।
68 लाख ठगी मामले में विशाल पांडेय भेजा गया जेल
रेलवे में करोड़ों का ठेका दिलाने का झांसा देकर 68 लाख रुपये की ठगी मामले में दिल्ली से गिरफ्तार आरोपी विशाल पांडेय को न्यायिक दंडाधिकारी कुमार सौरभ त्रिपाठी की अदालत में पेश किया गया।
जहां से उसे न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया है। रांची पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से शुक्रवार को विशाल पांडेय को धर दबोचा गया था। इसके बाद वहां की अदालत में पेश किया गया। साथ ही रांची लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड पर आवेदन दिया गया था।
अदालत ने तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड की इजाजत दी थी। आरोपी बिहार के भोजपुर जिला के आरा टाउन क्षेत्र निवासी है। आरोपी के खिलाफ ठगी के आरोप में इटकी रोड सर्वेश्वरी नगर निवासी कारोबारी अजय कुमार सिंह ने 18 नवंबर 2022 को पंडरा ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
प्राथमिकी के बाद पिछले दिनों राहत के लिए अग्रिम जमानत याचिका भी दाखिल की थी। जिस कोर्ट ने सुनवाई पश्चात अप्रैल 2023 में खारिज कर दी थी।