Ranchi: राज्य के सभी विवि के कुलपति और रजिस्ट्रार हाईकोर्ट में उपस्थित होकर दी रिक्त पदों की जानकारी, अगली सुनवाई 28 को
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत में मंगलवार को घंटी आधारित शिक्षक पी सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत के आदेश के आलोक में राज्य के सभी यूनिवर्सिटी के वीसी और रजिस्ट्रार हाईकोर्ट के समक्ष सशरीर उपस्थित हुए। कोर्ट ने सभी वीसी से एक-एक कर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति की जानकारी मांगी। अदालत में दी गई जानकारी के मुताबिक, ज्यादातर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर का पद रिक्त है।
जिसपर कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2018 से नियुक्ति नहीं हुई है और 2023 से नियुक्ति के लिए कहा जा रहा है, ऐसे में नियुक्ति नहीं होना बेहद गंभीर विषय है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 28 अक्तूबर निर्धारित की है। प्रार्थी की ओर से कोर्ट में कहा गया कि राज्य के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में घंटी आधारित शिक्षकों की एडहॉक नियुक्ति की जाती है। पूर्व में हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। इस मामले में प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने बहस की। अदालत ने रिक्तियों की जानकारी शपथ पत्र के जरिए देने का निर्देश दिया है।
पीठ को बताया कि अल्पकालिक और घंटी आधारित शिक्षकों के जरिए शिक्षा व्यवस्था चलाए जाने की वजह से शोषण किया जा रहा है। यह विश्वविद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर प्रभाव डाल रहा है। उनकी ओर से जानकारी देते हुए कहा कि यहां पर 28 हजार छात्रों ने नामांकन लिया है। लेकिन सरकार इस विषय की ओर से ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ने शिक्षक और छात्रों के अनुपात का भी ध्यान नहीं दिया है।