JPSC AE Exam: आर्थिक रूप से कमजोर को दस प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

Ranchi: JPSC AE Exam झारखंड में सहायक अभियंता नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

इसको लेकर उत्तम कुमार उपाध्याय सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दाखिल की गई है। इस मामले में 20 अक्टूबर यानी आज सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है।

इस मामले में जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस पीएस नरसिंहा की खंडपीठ सुनवाई करेगी। दस सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था।

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अदालत ने एकल पीठ के आदेश को खारिज करते हुए माना कि नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का अधिकार राज्य सरकार को है। इसलिए एकल पीठ का आदेश सही नहीं है।

उक्त आदेश के खिलाफ उत्तम कुमार उपाध्याय सहित अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बता दें कि एकल पीठ ने सहायक अभियंता नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन को यह कहते हुए रद कर दिया था कि जब आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने का कानून वर्ष 2019 में बना है।

इसलिए उससे पहले की नियुक्ति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। यह नियुक्ति वर्ष 2015 से 2019 तक की थी। अदालत ने जेपीएससी को दोबारा संशोधित विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया था। लेकिन राज्य सरकार ने इसे खंडपीठ में चुनौती दी थी।

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