रांची सिविल कोर्ट के आदेश पर झारखंड परिवहन विभाग के भवन सहित अन्य संपत्ति अटैच

Ranchi Civil Court: रांची सिविल कोर्ट के आदेश पर झारखंड सरकार के परिवहन विभाग की धुर्वा स्थित परिवहन विभाग की एफएफपी बिल्डिंग की पूरी संपत्ति को टीम ने अटैच कर ली है।

संपत्ति का अटैच कॉमर्शियल कोर्ट के आदेश पर किया गया है। अदालत ने यह आदेश मुंबई की कंपनी मेसर्स केएस सॉफ्टनेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दाखिल केस की सुनवाई के दौरान दिया था।

कंपनी का झारखंड सरकार पर 10 करोड़ 6 लाख 71 हजार रुपए से अधिक का बकाया है। इस राशि पर 15 फीसदी की दर से ब्याज भी भुगतान करना था। कंपनी के साथ परिवहन विभाग झारखंड सरकार ने 2004 में नौ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने का अनुबंध किया।

परिवहन विभाग ने उपलब्ध नहीं कराया जमीन

दो साल बीतने के बाद भी कंपनी को केवल पांच स्थानों पर जमीन दी गई। उस पर भी अलग-अलग विभागों से क्लियरेंस नहीं दिया गया। 12 अप्रैल 2013 को जमीन अधिग्रहण और अन्य समस्याओं को देखते हुए राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव द्वारा काम को रोक दिया गया।

जब झारखंड सरकार द्वारा बकाया पैसा कंपनी को नहीं दिया तब कंपनी के द्वारा कॉमर्शियल कोर्ट रांची में इसी साल केस दायर किया गया था। कोर्ट ने 13 जुलाई 2023 को संपत्ति जब्त करने का आदेश पारित किया था।

लेकिन प्रशासन से सहयोग नहीं मिलने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा सका। कोर्ट ने दोबारा अटैचमेंट निर्गत किया। जिसका अनुपालन मंगलवार को सिविल कोर्ट के नाजीर जिशान इकबाल, नाजीर क्लर्क सत्यदेव कुमार, एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार द्वारा किया गया।

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