Civil Court News

दहेज प्रताड़ना में झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय व उनकी पत्नी, बेटे की अग्रिम जमानत पर 20 को सुनवाई

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 16 Jul, 2020
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
former Jharkhand DGP dk pandey
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

रांची। दहेज प्रताड़ना मामले में आरोपित बनाए गए राज्य के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय, उनकी पत्नी पूनम पांडेय एवं बेटा शुभांकर पांडेय की अग्रिम जमानत याचिका पर रांची सिविल कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। इस दौरान सूचक रेखा मिश्रा के अधिवक्ता की ओर से पक्ष रखने के लिए समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त दिवाकर पांडेय की अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।

दरअसल, अदालत ने पूर्व में इस मामले में पुलिस को केस डायरी उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। इसी आदेश के आलोक में पुलिस ने पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की बहू के की ओर से दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामले में केस डायरी कोर्ट में जमा की है।

See also  समन अवहेलना पर सीएम Hemant Soren की व्यक्तिगत उपस्थिति पर ईडी देगी जवाब, 15 जुलाई को सुनवाई


गौरतलब है कि पूर्व डीजीपी डीके पांडे की बहू रेखा मिश्रा ने महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें पूर्व डीजीपी डीके पांडेय, उनकी पत्नी पूनम पांडेय एवं बेटा शुभांकर पांडेय खिलाफ दहेज प्रताड़ना सहित कई आरोप लगाये हैं। इसी मामले में डीके पांडेय सहित सभी की ओर निचली अदालत में अग्रिम जमात याचिका दाखिल की गई है।

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

2,377 articles published
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment