Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के एसीबी के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार को 11 साल पुराने रिश्वत मामले में जल संसाधन विभाग के तत्कालीन सहायक अभियंता बृज बिहारी सिंह को दोषी पाया है। साथ ही उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 जनवरी की तारीख निर्धारित की है। दोषी पाए जाने के बाद इंजीनियर को जेल भेज दिया गया है। इंजीनियर को एसीबी टीम ने 15 हजार रुपए रिश्वत लेते 24 जुलाई 2014 को गिरफ्तार किया था।
यह रिश्वत चेक डैम के निर्माण का बकाया राशि का आवंटन के लिए इंजीनियर ने ठेकेदार कालेश्वर महतो से ले रहा था। उसने 50 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। दोनों के बीच 15 हजार रुपए में सौदा तय हुआ था। जिसकी शिकायत पर एसीबी ने रिश्वत के साथ रंगे हाथ पकड़ा था