जमशेदपुर के इंडो डेनिट टूल रूम के डीजीएम की जमानत खारिज

रांची। सीबीआइ की विशेष अदालत में आय से अधिक संपत्ति मामले में जमशेदपुर के इंडो डेनिस टूल रूम के डीजीएम आशुतोष कुमार, उनकी पत्नी चयनिका और भतीजा केशव वत्स की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इन्कार करते हुए सभी अभियुक्तों की याचिका खारिज कर दी। इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद सीबीआइ कोर्ट सभी अभियुक्तों के खिलाफ समन जारी किया था।

गिरफ्तारी से बचने के लिए इनकी ओर से सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। बता दें कि सीबीआइ ने इस मामले में 30 सितंबर 2016 को कांड संख्या आरसी 17ए/2016 दर्ज की थी। आरोप पत्र में डीजीएम आशुतोष कुमार पर पद का दुरूपयोग करते हुए एक अप्रैल 2007 से सात अक्तूबर 2016 के बीच एक करोड़ 96 लाख रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। सीबीआइ ने डीजीएम, उसकी पत्नी व भतीजे के बैंक खाता एवं अन्य संपत्ति की जांच की थी।

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