Sentenced: पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने 26 जून को शादी का झांसा देकर नाबालिग का यौन शोषण करने के मामले के दोषी करार अभियुक्त देवलाल बेदिया को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त छह महीने जेल काटनी होगी। अदालत ने उक्त आरोप में 19 जून को दोषी पाया था।
अभियुक्त पर अपने ही इलाके की रहनेवाली नाबालिग के साथ 2014 से 2016 दो साल तक लिविंग रिलेशन में रहने और बाद में शादी से मुकरने का आरोप है। अभियुक्त ने 20 जून 2020 को दूसरी लड़की से शादी कर लेने के बाद सिल्ली थाना में इस घटना को लेकर पीड़िता के परिजन ने सिल्ली थाना में जून 2020 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह एवं बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह प्रस्तुत किया गया है।