प्रेमिका को बुलाया, फिर दोस्तों के साथ दुष्कर्म किया; 20-20 साल की सजा

Ranchi: पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने दोस्त नाबालिग युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने के वाले दोषी तीन दोस्तों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है।

अदालत ने अभियुक्त हेम सिंह महतो उर्फ राहुल, नवकिशोर सिंह मुंडा एवं 17 वर्ष के किशोर को सजा के साथ 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने तीनों को दुष्कर्म आरोप में 15 जुलाई को दोषी पाया था। घटना को लेकर पीड़िता ने महिला थाना रांची में 12 सितंबर 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

नाबालिक के साथ दुष्कर्म किया

आरोप है कि नाबालिग लड़की और दोषी करार किशोर के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब पीड़िता रांची आई तो उसे बुंडू ले जाया गया। जहां सभी मिलकर उसे जंगल की ओर ले गए और दुष्कर्म किया।

पुलिस ने अभियुक्तों को 14 सितंबर 2018 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी परमानंद यादव ने पीड़िता समेत पांच गवाहों को प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर अदालत ने दोषी पाया।

शादी का झांसा देकर बनाया शारीरिक संबंध

अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाने के जुर्म में टाटीसिल्व के टाटी निवासी अजित महतो को दोषी करार दिया है।

अदालत ने उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। शादी से मुकरने के बाद पीड़िता ने उसके खिलाफ 2019 को टाटीसिल्वे थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

प्राथमिकी के दूसरे दिन ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। पीड़िता ने आरोप लगाई है कि अजित महतो कॉल करके अपने बेडरूम में बुलाता और शारीरिक संबंध बनाता था।

इस दौरान वह गर्भवती भी हो गई थी। पीड़िता ने अजित से शादी की बात कही, लेकिन वह शादी से मुकर गया। जिसके बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।

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