Civil Court News

Ranchi: रेलवे यात्रा के दौरान महिला सहयात्री के प्राइवेट पार्ट छूने के मामले में सजायाफ्ता बुजुर्ग की सजा बरकरार

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 08 Nov, 2024
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
ranchi civil court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi: कोलकाता से रांची की रेलवे यात्रा के दौरान महिला सहयात्री के प्राइवेट पार्ट छूने के मामले में सजायाफ्ता बुजुर्ग अजित कुमार साहा को रांची सिविल कोर्ट के न्यायायुक्त की अदालत ने सजा को बरकरार रखा है। हालांकि अदालत ने अभियुक्त को मामूली राहत प्रदान की है। अदालत ने तीन साल की सजा को कम करते हुए एक साल में तब्दील कर दिया है। वहीं जुर्माने की राशि 10 हजार रुपए को बरकरार रखी है। कोलकाता के एमबी रोड निवासी अजित कुमार साहा को न्यायिक दंडाधिकारी रेलवे बिजय कुमार यादव की अदालत ने बीते 28 सितंबर को दोषी पाकर तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था।

See also  Rape Case: दुष्कर्म मामले में डोरंडा के युवक को जमानत नहीं

अभियुक्त ने सुनाई गई सजा को चुनौती देते न्यायायुक्त की अदालत में क्रिमिनल अपील दाखिल की थी। बता दें कि पीड़िता अपने सहयात्री के साथ 3 नवंबर 2019 को कोलकाता से रांची की यात्रा स्लीपर क्लास में कर रही थी। जब वह सो रही थी, तभी सहयात्री ने उसके प्राइवेट पार्ट के छुआ। अभियुक्त ने एक नहीं दो-तीन बार उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ। पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने पिता को फोन पर दी। उसके पिता ने रांची पुलिस को इसकी जानकारी दी। रांची रेलवे स्टेशन पर आरोपी को पुलिस ने पकड़ा था।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
CourtNews Desk

CourtNews Desk

Bringing you the latest news and in-depth analysis from around the world.

Leave a Comment