Jharkhand

स्कूल फीस: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर झारखंड सरकार दे जवाब

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 25 Feb, 2021
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Jharkhand High Court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

रांची। राज्य के निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। झारखंड अन एडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने यह निर्देश दिया है।


निजी स्कूलों की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि झारखंड सरकार ने जून 2020 में एक आदेश जारी कर निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया है। बस फीस समेत कई अन्य फीस पर रोक लगाई गई है। सरकार के आदेश में फीस नहीं देने वाले किसी भी छात्र को स्कूल से नहीं निकालने और ऑनलाइन क्लास में शामिल करने से मना नहीं करने की भी बात कही गई है।

See also  कुलपति नियुक्तिः हाई कोर्ट ने राजभवन और सरकार से मांगा जवाब

इसे भी पढ़ें: केरोसिन विस्फोट का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, इलाज और मुआवजे को लेकर पीआईएल

इसके चलते कई अभिभावक ट्यूशन फीस भी जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में निजी स्कूलों की आर्थिक स्थिति बदतर हो गई है। फीस नहीं मिलने से बसों के रखरखाव व कर्मचारियों के वेतन पर भी संकट आ गया है।

अदालत को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए स्कूलों को सभी तरह के बकाया फीस अप्रैल से लेकर अगस्त तक किस्तों में लेने की छूट प्रदान की है।

अदालत से सरकार के फीस नहीं लेने के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया गया। सरकारी अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में वह सरकार से निर्देश प्राप्त कर जवाब दाखिल करेगी। इस पर अदालत ने सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।

See also  SC News: मृत्यु से पहले दिया बयान हो सकता है दोषसिद्धि का आधार; लेकिन किसी के सिखाने पर न दिया गया हो
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment