Ranchi: रिश्वत मामले में राजस्व कर्मचारी संजय को मिली कठोर कारावास, जुर्माना भी
Ranchi: रिश्वत लेने के आरोपी नामकुम अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी संजय साव को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अदालत ने कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को दोषी संजय साव को पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं उस पर 45 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 12 महीने सजा काटनी होगी।
अदालत ने बीते 25 सितंबर को रिश्वत लेने के आरोप में दोषी पाकर जेल भेज दिया था। उस पर दाखिल खारिज करने के एवज में सूचक से 5 हजार रुपए रिश्वत लेने का आरोप था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(एसीबी) ने उसे रिश्वत की राशि के साथ 24 जुलाई 2010 को गिरफ्तार किया था। तत्कालीन डीसी ने गिरफ्तारी आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान की थी। जिसे सुनवाई के दौरान अभियोजन को चिन्हित किया गया था।