Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त तीन की अदालत ने शुक्रवार को जमीन कारोबारी कमल भूषण हत्याकांड में ट्रायल फेस रहा मुख्य आरोपी डब्ल्यू कुजूर, उसका पुत्र राहुल कुजूर और काविस अदनान को दोषी करार दिया है। साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। आरोपी उसकी पत्नी सुशीला कुजूर और मुनव्वर आफाक को बरी कर दिया गया है। मुनव्वर आफाक को मामले में वादामाफ गवाह बनाया गया है। मामले में इसकी गवाही अहम साबित हुई है। अदालत ने 16 सितंबर को मामले में बहस पूरी होने के बाद फैसले की तारीख 19 सितंबर निर्धारित की थी। कमल भूषण को 30 मई 2022 को पिस्का मोड़ के देवी मंडप रोड के पास शूटरों ने गोली मारी थी। जिसमें मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी।
घटना को लेकर मृतक का बेटा पवन कुमार आर्या ने सुखदेव नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कमल भूषण की हत्या के बाद उनका ड्राइवर बबलू उरांव ने ही पवन आर्या को इसकी जानकारी फोन पर दी थी। हालांकि अदालत में चश्मदीद गवाह बबलू गवाही के दौरान घटना का समर्थन नहीं किया और मूकर गया था। जानकारी हो कि दोषी डब्ल्यू कुजूर के साथ ही कमल भूषण ने जमीन कारोबारी शुरू किया था। बाद में विवाद को लेकर दोनों अलग-अलग हो गया था। मामले में अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है। मामले में अभियुक्तों के खिलाफ 10 जनवरी 2013 को आरोप तय किया गया था। 18 जून 2024 को अभियोजन पक्ष की ओर से जारी गवाही बंद कर दी गई।