Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत से भाजपा नेता दीपक प्रकाश को बड़ी राहत मिली है।
अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। इसको लेकर दुमका सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
दीपक प्रकाश की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत को बताया कि इस मामले में दीपक प्रकाश के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है, जो उचित
नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में सभी को बयान देने का अधिकार है। उन्होंने मर्यादित और लोकतांत्रिक ढांचे में रहते हुए बयान दिया था।
लेकिन सरकार ने राजनीतिक द्वेष की भावना से उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसलिए इसे निरस्त किया जाना चाहिए। अदालत ने मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया। बता दें कि दुमका और बेरमो उपचुनाव में दीपक प्रकाश ने बयान दिया था कि उपचुनाव समाप्त होने के बाद राज्य सरकार अपने कुकर्म और अंतर विरोध के चलते गिर जाएगी। इसके खिलाफ दुमका के कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्याम किशोर सिंह ने थाना में आवेदन दिया था। जिसमें कहा गया था कि दीपक प्रकाश का बयान लोकतंत्र की हत्या है, जो देशद्रोह है।
Ranchi/H Court: हाईकोर्ट से भाजपा नेता दीपक प्रकाश को बड़ी राहत, प्राथमिकी निरस्त
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