Civil Court News

रांचीः बेटे को गोली मारकर मौत की घाट उतारने सीआरपीएफ जवान पिता को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 09 Sep, 2024
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

रांचीः बेटे को गुस्से में आकर लाइसेंसी रायफल से गोली मारकर हत्या करने के मामले में अभियुक्त पिता राकेश राउत को अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 8 महीने अतिरिक्त जेल काटनी होगी। घटना का अंजाम 8 अक्तूबर 2018 को गोंदा थाना क्षेत्र के टिकली टोला में दिया गया था। मामले में एपीपी सिद्धार्थ सिंह ने अदालत के समक्ष ठोस गवाही प्रस्तुत की है। बताया कि राकेश राउत सीआरपीएफ में हवलदार के पद से 2005 में सेवानिवृत्त हुआ था। वह अपने बेटे के साथ रहता था।

See also  रांचीः गांजा तस्करी के अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, जुर्माना भी भारी-भरकम

बेटा सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई नहीं की और पिता से बहस कर ली। गुस्से में पिता ने आपा खो दिया और पास में रखा रायफल से गोली चला दी। गोली चलाने के बाद राहुल कुमार राउत घायल होकर गिर गया। इसके बाद उसे अफसोस हुआ और उसने 108 नंबर में डायल कर एंबुलेंस बुलाया। एंबुलेंस आया लेकिन तब तक बेटे की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद उसने गोंदा थाना में जाकर सरेंडर कर दिया था। हत्या के आरोप में पुलिस ने 9 अक्तूबर 2018 को उसे जेल दिया था। उसी के निशानदेही पर बेटे का शव और रायफल बरामद किया गया था।

See also  Jharkhand News/H Court: झारखंड हाईकोर्ट को मिला नया चीफ जस्टिस, राज्यपाल ने जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक दिलाई शपथ
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
CourtNews Desk

CourtNews Desk

Bringing you the latest news and in-depth analysis from around the world.

Leave a Comment