रांचीः बेटे को गोली मारकर मौत की घाट उतारने सीआरपीएफ जवान पिता को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
रांचीः बेटे को गुस्से में आकर लाइसेंसी रायफल से गोली मारकर हत्या करने के मामले में अभियुक्त पिता राकेश राउत को अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 8 महीने अतिरिक्त जेल काटनी होगी। घटना का अंजाम 8 अक्तूबर 2018 को गोंदा थाना क्षेत्र के टिकली टोला में दिया गया था। मामले में एपीपी सिद्धार्थ सिंह ने अदालत के समक्ष ठोस गवाही प्रस्तुत की है। बताया कि राकेश राउत सीआरपीएफ में हवलदार के पद से 2005 में सेवानिवृत्त हुआ था। वह अपने बेटे के साथ रहता था।
बेटा सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई नहीं की और पिता से बहस कर ली। गुस्से में पिता ने आपा खो दिया और पास में रखा रायफल से गोली चला दी। गोली चलाने के बाद राहुल कुमार राउत घायल होकर गिर गया। इसके बाद उसे अफसोस हुआ और उसने 108 नंबर में डायल कर एंबुलेंस बुलाया। एंबुलेंस आया लेकिन तब तक बेटे की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद उसने गोंदा थाना में जाकर सरेंडर कर दिया था। हत्या के आरोप में पुलिस ने 9 अक्तूबर 2018 को उसे जेल दिया था। उसी के निशानदेही पर बेटे का शव और रायफल बरामद किया गया था।