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Sentenced: दादा-दादी की हत्या में दोषी पोते को रांची की अदालत ने सुनवाई आजीवन कारावास की सजा

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By CourtNews Desk On 31 May, 2024
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Sentenced: सरहुल पर्व मनाने के नाम पर पैसा नहीं देने पर दादा-दादी की एक साथ मौत की घाट उतारने वाला दोषी करार पोते मंगलू उरांव को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 13 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह की अदालत ने दोहरे हत्याकांड में 28 मई को मंगलू उरांव को दोषी करार दिया था। उसने आवेश में इस घटना को अंजाम दिया था। एपीपी सिद्धार्थ सिंह ने मामले में गवाही दर्ज कराई थी।

अदालत ने फोरेंसिक रिपोर्ट एवं डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया था। बेड़ो थाना क्षेत्र के घाघरा पंचायत स्थित कैरो गांव में 22 साल के पोते मंगलू उरांव ने बूढ़े दादा मंगरा उरांव(75) एवं दादी चरिया(71) की हत्या 14 अप्रैल 2021 को कर दी थी। यह हत्या सरहुल पर्व मनाने के लिए पैसे नहीं पर मामूली विवाद पर कर दी गई थी।

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अभियुक्त ने घर में रखे दौली और हसुआ से हमला कर दादा-दादी को मौत के घाट उतार दिया था। घटना के लेकर मृतक के बेटे सह अभियुक्त के पिता सुका उरांव में बेड़ो थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान आईओ मनीष कुमार गुप्ता को छोड़कर सूचक समेत सभी गवाह अदालत में गवाही के दौरान मुकर गया था।

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