Civil Court News

NDPS Case: अफीम एवं रिडॉफ इंजेक्शन की तस्करी के दो आरोपियों को जमानत नहीं

ड्रग्स के इस्तेमाल और इसकी तस्करी के खतरे से सख्ती से निपटा जाए और ऐसे किसी भी व्यक्ति को अनुचित सहानुभूति न दी जाए।

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NDPS Case: एनडीपीएस मामले के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने नशीले पदार्थों और ड्रग्स के अवैध तस्करी के आरोप में जेल में बंद सौरव कुमार एवं हेमंत रौनीत कुमार सिंह को जमानत देने से इनकार किया है। दोनों आरोपी बीते 29 अप्रैल से जेल में है। दोनों अरगोड़ा कांड संख्या 108/24 मामले में जेल में है। दोनों की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई पश्चात अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

आरोपियों के पास से पुलिस टीम ने 7.36 ग्राम ब्लैक स्टोन (अफीम का व्युत्पन्न) एवं 99 पीस रिडॉफ इंजेक्शन बरामद किया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा आजकल देश के युवा ड्रग पैडलर्स के शिकार बन रहे हैं और अपना भ‌विष्य जोखिम में डाल रहे हैं। यह सही समय है कि ड्रग्स के इस्तेमाल और इसकी तस्करी के खतरे से सख्ती से निपटा जाए और ऐसे किसी भी व्यक्ति को अनुचित सहानुभूति न दी जाए। जिसका अवैध ड्रग्स और नशीले पदार्थों के डीलरों या आपूर्तिकर्ताओं के साथ गठजोड़ है।

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