Civil Court News

रांचीः दिनेश गोप के आर्थिक सलाहकार निवेश को जमानत नहीं, याचिका खारिज

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रांचीः मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप के आर्थिक सलाहकार निवेश कुमार उर्फ राजवीर को जेल में रहना पड़ेगा। अदालत ने जमानत देने से इनकार किया है। पीएमएलए की विशेष अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। उसने जमानत की गुहार लगाते हुए 7 अगस्त को याचिका दाखिल की थी। ईडी ने निवेश कुमार को बीते 12 जनवरी को रिमांड किया था। तब से वह जेल में है।

उस पर दिनेश गोप के लिए लेवी का राशि वसूलने का आरोप है। छह जनवरी 2022 को धुर्वा बांध के पास से नक्सलरोधी अभियान में लगे सुरक्षाबलों और पुलिस ने नक्सली संगठन पीएलएफआई के दिनेश गोप के नजदीकी आठ लोगों को लेवी की 77 लाख रुपए की राशि के साथ धर दबोचा था। जिसमें निवेश कुमार भी शामिल था। इसी मामले को ईडी ने मनी लाउंड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है।

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