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रांचीः सीबीआई कोर्ट ने कहा 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले की करें पुनः जांच, दाखिल करें चार्जशीट, दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को नहीं माना कोर्ट ने

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रांचीः 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के एक मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने मनाने से इनकार किया है। कोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच दोबारा कर चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया है। सीबीआई ने जांच पूरी करते हुए 7 फरवरी 2024 को ठोस साक्ष्य का अभाव दिखाते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। साथ ही कहा गया था मामले में कोई पुख्ता आधार नहीं है। इसलिए इस केस को बंद किया जाए। दाखिल क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ सोशल एक्टिविस्ट पंकज यादव और सूर्य सिंह बेसरा ने प्रोटेस्ट याचिका दायर की थी। सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देते हुए शिकायतकर्ता ने विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सीबीआई जांच को जारी रखने की मांग की थी। जिस पर सुनवाई हुई। बीते 10 सितंबर को अंतिम सुनवाई के दौरान सीबीआई कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही सीबीआई को दोबारा जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 28 सिंतबर निर्धारित की है।

झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 25 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय खेल घोटाले को लेकर दो प्राथमिकी दर्ज की थी। पहली प्राथमिकी होटवार स्थित स्पोर्टस कांप्लेक्स निर्माण में हुई गड़बड़ी को लेकर की गई थी। इस मामले में सीबीआई ने अज्ञात पब्लिक सर्वेंट्स एवं अज्ञात प्राइवेट पर्सनस के खिलाफ जांच प्रारंभ की थी। इसी मामले में सीबीआई ने डेढ़ साल से अधिक समय तक जांच की। दाखिल क्लोजर रिपोर्ट पर अदालत में पहली सुनवाई 20 फरवरी को हुई थी।


28.38 करोड़ रुपए घोटाले का है आरोप :
खेल घोटाले को लेकर वर्ष 2010 में निगरानी कांड संख्या 49/2010 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। लेकिन 12 साल बीतने के बाद भी जांच पूरी नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में मामले की जांच झारखंड हाईकोर्ट ने संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान 2022 में सीबीआई जांच का आदेश दिया। 34वें राष्ट्रीय खेल में 28 करोड़ 38 लाख रुपए के घोटाले का आरोप है।

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