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रांचीः न्यायालय के आदेश का पालन नहीं, हर्जाना लगाया, सरेंडर करने के लिए सात दिन का दिया अतिरिक्त समय

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रांचीः अदालत का आदेश का अनुपालन नहीं कर याचिकाकर्ता रंजीत कुमार उर्फ रंजीत कुमार केशरी उर्फ रंजीत साहू पर दो हजार रुपए का हर्जाना लगाया गया है। हर्जाने की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार(DLSA), रांची को भुगतान करने को कहा गया है। यह जुर्माना तय समय पर कोर्ट में सरेंडर नहीं करने और समय मांगने पर न्याायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने लगाया है। अदालत ने याचिकाकर्ता( धोखाधड़ी मामले के आरोपी) रंजीत साहू को बीते 25 जुलाई को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता संबंधित कोर्ट में दो सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया था। लेकिन दो सप्ताह बाद भी सरेंडर नहीं किया। याचिकाकर्ता के वकील अविनाश कुमार पांडे ने सरेंडर करने के लिए और समय की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। जिसमें कहा गया था कि जमानतदार की व्यवस्था न होने और सरेंडर की तारीख के बारे में जानकारी के अभाव के कारण आदेश का पालन नहीं कर सका। इसलिए जमानत बॉड प्रस्तुत करने के लिए सरेंडर की अवधि बढ़ाने की प्रार्थना करते हुए याचिका दाखिल की।

अदालत ने सुनवाई पश्चात अंतिम अवसर देते हुए 2 हजार रुपए के भुगतान की शर्त पर सात दिनों के अंदर न्यायालय के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता के खिलाफ राजीव रंजन नामक व्यक्ति ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए साल 2021 में कोर्ट केस किया है।

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