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रांचीः राज्य के 33 हजार वकीलों को हेल्थ इंश्योरेंस करनेवाली याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, राज्य सरकार से किया गया जवाब तलब

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रांची: झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को राज्य के 33 हजार वकीलों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षतावाली खंडपीठ में सुनवाई के दौरान झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने कोर्ट में पक्ष रखेत हुए कहा कि राज्य सरकार ने ट्रस्टी कमेटी के 15 हजार वकीलों के लिए ही स्वास्थ्य बीमा करने का निर्णय लिया है। जबकि राज्य में 33 हजार वकील है। इन सभी वकीलों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा वकीलों के परिवार को भी स्वास्थ्य योजना से जोड़ने का उन्होंने आग्रह किया।

कोर्ट को जानकारी दी गई कि सभी वकीलों को ट्रस्टी कमेटी से भी जोड़ दिया जाएगा। जिस पर खंडपीठ ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस संबंध में निर्णय लेकर जल्द ही अवगत कराया जाएगा। मामले में जनहित याचिका दाखिल कर राज्य के सभी वकीलों को स्वास्थ्य बीमा करने का आग्रह किया गया है। मालूम हो कि 7 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के वकीलों के साथ सीधा संवाद किया था। उसी दौरान उन्होंने वकीलों से यह वादा किया था कि वे वकीलों को स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा से जोड़ेंगे। इसके बाद कैबिनेट की बैठक में सरकार ने निर्णय लिया कि राज्य के लगभग 15 हजार वकील जो ट्रस्टी कमेटी के सदस्य है।

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