रांचीः हाईकोर्ट ने भी निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के सहयोगी नीरज मित्तल और राम प्रकाश भाटिया को जमानत देने से किया इनकार, याचिका खारिज
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट से मनी लाउंड्रिंग के आरोप में जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की अवैध कमाई को सफेद करने वाला नीरज मित्तल एवं राम प्रकाश भाटिया झटका लगा है। हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पिछले दिनों हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दोनों की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के आदेश सुरक्षित रख लिया था। पीएमएलए कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका 18 सितंबर 2023 को खारिज कर दी थी।
इसके बाद जमानत की गुहार लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दिल्ली से आए वकील ने जमानत अर्जी पर बहस की थी। बहस में कहा था कि दोनों पर मनी लाउंड्रिंग का आरोप निराधार है। वह मामले में निर्दोष है। जमानत की सुविधा दी जाए। इसका विरोध ईडी के वकील ने किया था। कहा मामले में चार्जशीट दाखिल है। दोनों वीरेंद्र राम के अवैध कमाई को सफेद करने कर अन्य जगह निवेश में सहायता करता था। ईडी ने वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। दोनों 23 जून 2023 से न्यायिक हिरासत में है।