high court news

Ranchi: हरमू स्थित पंच मंदिर के आसपास मीट दुकानों को हटाने से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट ने नगर निगम से मांगा जवाब

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 14 Nov, 2024
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
WhatsApp Image 2024 08 08 at 1.49.01 PM
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में हरमू स्थित पंच मंदिर के आसपास मीट दुकानों को हटाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने नगर निगम से जवाब मांगा है। पूछा है कि दुकानों को हटाने को लेकर क्या कार्रवाई की गई है। मामले में अगली सुनवाई 21 नवंबर को निर्धारित की गई है। इस संबंध में हिमांशु शेखर ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। सुनवाई के
दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने कहा कि हरमू पंच मंदिर के आसपास करीब दस ज्यादा खुले में मीट की दुकानें लगाई जाती है। हरमू आवासीय क्षेत्र होने अलावा मंदिर के पास इस तरह की दुकानें नहीं लगाई जा सकती हैं।

See also  आवास बोर्ड के पूर्व एमडी के पत्नी के नाम आवंटित भूखंड को रद्द करने के आदेश को हाईकोर्ट ने माना सही

इस पर नगर निगम को कार्रवाई करनी चाहिए। रांची नगर निगम की ओर से बताया गया कि पंच मंदिर के करीब 100 मीटर के दायरे में मीट दुकानों को हटाने को लेकर रांची नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दुकानदारों को हटाने के लिए नोटिस चिपका दिया गया है। रांची नगर निगम की ओर से कहा गया कि हरमू का उक्त क्षेत्र झारखंड राज्य आवास बोर्ड के तहत आता है। आवास बोर्ड ने फुटपाथ दुकानदारों के लिए जगह चिह्नित किए हैं। ऐसे में रांची नगर निगम इस विषय को नहीं देखता है। पीठ ने इस तरह के मामले में नगर निगम को कार्रवाई करने का अधिकार बताते हुए कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।

See also  HC News: कर्ज की ईएमआई पत्नी के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से बड़ी नहीं, हाईकोर्ट ने दिया 50 लाख रुपये देने का आदेश
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
CourtNews Desk

CourtNews Desk

Bringing you the latest news and in-depth analysis from around the world.

Leave a Comment