जमीन घोटाले में आरोपी मो. इरशाद नहीं मिली जमानत, याचिका खारिज
बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन घोटाले में जेल में बंद आरोपी मो. इरशाद को अदालत ने जमानत देने से इनकार किया है। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने बुधवार को उसकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने पांच जुलाई को अर्जी पर सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता ने जमानत की गुहार लगाते हुए 15 जून को याचिका दाखिल की है। इसी मामले में हेमंत सोरेन समेत 12 आरोपी चार्जशीटेड है।
मालूम हो कि 16 अप्रैल को जमीन कारोबारी मोहम्मद इरशाद, विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय और जेएमएम नेता अंतू तिर्की को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले 15 अप्रैल को ईडी ने जेएमएम नेता अंतू तिर्की सहित कई जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। गिरफ्तारी के बाद से ये सभी जेल में बंद हैं। मो. इरशाद की ओर से गत 15 जून को जमानत याचिका दाखिल की गयी थी।