साहिबगंज में अवैध खनन की जांच को लेकर याचिका नहीं होगी वापस, विजय हांसदा ने कहा- उसने नहीं की दाखिल
Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में साहिबगंज में अवैध खनन की जांच की मांग वाली विजय हांसदा की याचिका वापस लेने पर सुनवाई हुई।
ईडी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने उक्त याचिका को वापस लेने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया। अदालत ने कहा कि यह गंभीर मामला है। केस वापस नहीं हो सकता है।
अदालत ने कहा कि राज्य के उच्च पदों पर पदस्थापित के खिलाफ जांच का मामला है। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि प्रार्थी किसी के दबाव में याचिका वापस ले रहा है।
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इसलिए याचिका वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसके लिए प्रार्थी की ओर से दाखिल आइए याचिका को खारिज किया जाता है। अदालत ने प्रार्थी के परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है।
प्रार्थी का दावा- अवैध खनन को लेकर नहीं दाखिल की याचिका
सुनवाई के दौरान प्रार्थी विजय हांसदा की ओर से वरीय अधिवक्ता जेपी झा और अधिवक्ता एसएस चौधरी ने अदालत को बताया कि उक्त याचिका विजय हांसदा ने नहीं दाखिल की है।
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कहा गया कि जब याचिका दाखिल की गई थी तो वह एक मामले में जेल में था। विजय हांसदा न तो याचिका दाखिल करने वाले वकील और न ही मामले में पैरवीकार को जानता है।
जेल से बाहर निकलने के बाद जब विजय हांसदा को इसकी जानकारी मिली तो वह हाई कोर्ट में इसकी जानकारी लेने के आया था। उस दौरान उसे धमकी भी मिली है।
उनकी जान को खतरा है। ऐसे में याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान करते हुए प्रार्थी को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ईडी की ओर से इसका विरोध किया गया।
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ईडी के अधिवक्ता ने कहा गया कि साहिबगंज में अवैध खनन हो रहा है। इसकी जांच ईडी कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उक्त याचिका को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाए।
इधर, विजय हांसदा ने जगन्नाथपुर थाने में इस संबंध में आवेदन दिया है। जिसमें धमकी देने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बता दें कि विजय हांसदा के अनुसार उसके नाम से साहिबगंज में हो रहे अवैध खनन की जांच सीबीआइ से कराने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है।
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इस मामले में पंकज मिश्रा सहित अन्य लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। अवैध खनन के लिए ब्लास्टिंग की वजह से गांव वालों को परेशानी हो रही है।