अपर बाजार की सभी दुकानों में लगेगा फायर सेफ्टी उपकरण, कार के प्रवेश पर लगी रोक
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने रांची के अपर बाजार में सड़क पर वाहन खड़ा करने से संबंधित मामले में सुनवाई हुई।
सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कई निर्देशों के साथ याचिका को निष्पादित कर दिया। अदालत ने कहा कि अपर बाजार के सभी दुकानों में फायर सेफ्टी के उपकरण लगाए जाएंगे।
समय-समय पर इसको लेकर फायर सेफ्टी विभाग आडिट भी करेगा। अदालत ने रांची नगर निगम को आदेश दिया कि बकरी बाजार में पार्किंग के लिए चिह्नित जगह पर पार्किंग बनाया जाए।
अपर बाजार में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित
जहां पर मोटरसाइकिल की पार्किंग की जा सके। अदालत ने कहा कि भारी वाहन जैसे कार, ट्रैक्टर और ट्रक अपर बाजार में प्रवेश नहीं करेंगे।
इस संबंध में पंकज कुमार यादव ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था अपर बाजार में सड़क पर वाहन खड़े किए जाते हैं, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
याचिका में पूर्व की घटना का जिक्र करते हुए कहा गया था कि अगर किसी प्रकार के आग से संबंधित हादसा होता है तो अपर बाजार में फायर ब्रिगेड को पहुंचने में परेशानी होगी।
टेरर फंडिंग मामले में सुनवाई 28 अगस्त को
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में टेरर फंडिंग के आरोपित आधुनिक पावर कंपनी की तत्कालीन एमडी महेश अग्रवाल, अजय कुमार सिंह और अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान एनआइए ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।
रांची की एनआइए कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में महेश अग्रवाल, अजय कुमार सिंह, अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल की डिस्चार्ज याचिका खारिज करते हुए सभी पर आरोप तय कर दिया था। इसके खिलाफ सभी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।