Jharkhand

एचईसी के राजेंद्र भवन की लीज रद करने का आदेश सही, हाई कोर्ट ने खारिज की अपील

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 22 Feb, 2021
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Jharkhand High Court
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रांचीः एचईसी के सेक्टर दो में स्थित राजेंद्र भवन के लीज रद किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है।

चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए याचिका खारिज की। एचईसी ने पिछले वर्ष अक्तूबर में राजेंद्र भवन का लीज रद कर दिया था।

राजेंद्र भवन को बेस इंटरप्राइजेज को लीज पर दिया था। एचईसी ने राजेंद्र भवन में अतिरिक्त निर्माण करने और लीज की शर्त के नियमों का पालन नहीं करने पर बेस इंटरप्राइजेज को नोटिस जारी किया।

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एचईसी ने राजेंद्र भवन की लीज को रद करते हुए परिसर खाली करने का आदेश दिया था। एचईसी के इस आदेश को बेस इंटरप्राइजेज ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

इसमें कहा गया था कि राजेंद्र भवन को लीज पर लेने के लिए जो टेंडर निकला था। टेंडर में कंपनी का चयन हुआ था और जो शर्त दी गयी थीं उसका पालन किया गया है। यहां जो भी निर्माण किए गए हैं वह शर्त के अनुसार हैं।

एचईसी ने दस साल के पहले ही उसका लीज रद कर दिया है और इसके लिए जो आधार दिए गए हैं वह सही नहीं है। एकल पीठ से याचिका खारिज होने के बाद कंपनी ने खंडपीठ में याचिका दाखिल की थी।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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