झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू के तीन शिक्षकों की नियुक्ति को किया रद

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने पलामू के तीन शिक्षक श्यामनंदन, पवन कुमार गुप्ता और सुसलेश कुमार की की नियुक्ति को रद कर दिया। शिक्षक विजय कुमार गुप्ता के मामले दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच का आदेश सरकार को दिया है।

अदालत ने प्रार्थी संतोष कुमार को जिला स्थापना कमेटी के यहां आवेदन देने को कहा है। वहीं, कमेटी को 12 सप्ताह में उनके आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया कि क्या प्रार्थी शिक्षक पद पर नियुक्त हो सकता है या नहीं। इस संबंध में संतोष कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

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सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ऋषि पल्लव ने अदालत को बताया कि पलामू में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाल गया था। इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए 13 पद आरक्षित थे। श्याम नंदन मेहता, पवन कुमार गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता और सुसलेश कुमार की नियुक्ति नियम विरुद्ध की गई है।

इस कारण तीनों से ज्यादा अंक लाने के बाद भी प्रार्थी की नियुक्ति नहीं हो पाई। अदालत को बताया गया कि श्याम नंदन मेहता ने टेट परिणाम में छेड़छाड़ की है। पवन कुमार गुप्ता व सुसलेश कुमार बीसी-वन श्रेणी के होने के बाद भी बीसी-टू श्रेणी में आवेदन दिया और उनकी नियुक्ति हो गई।

इसके बाद अदालत ने तीनों की नियुक्ति को गलत मानते हुए उनकी नियुक्त रद कर दी। वहीं, विजय कुमार गुप्ता के दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच का आदेश सरकार को दिया है। अदालत ने पलामू के जिला स्थापना कमेटी को निर्देश दिया कि वे प्रार्थी के इस दावे पर उचित निर्णय लें।

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