मामले में मौसम सिंह, साहिल समेत चार आरोपियों को जमानत याचिका खारिज
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने बीआईटी मेसरा पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र राजा पासवान की मौत के मामले में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया है। मामला मौसम कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने घटना को गंभीर संस्थागत विफलता करार देते हुए बीआईटी मेसरा को मृतक के माता-पिता को 20 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत में पेश तथ्यों के अनुसार, तीसरे सेमेस्टर के डिप्लोमा छात्र राजा पासवान की मौत कथित तौर पर छात्रावास में साथी छात्रों द्वारा बेल्ट, जूते और लात-घूंसों से की गई पिटाई और जाति-आधारित गालियों के बाद हुई।
कॉलेज प्रशासन ने हमले की सच्चाई छुपाकर इसे बीमारी और शराब सेवन का मामला बताया तथा उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए बिना छात्र को घर भेज दिया। अदालत ने कॉलेज प्रशासन, मृतक के पिता और पुलिस जांच में देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि समय पर सही जानकारी और उपचार मिलने पर स्थिति अलग हो सकती थी। अदालत ने माना कि बीआईटी मेसरा छात्रों की सुरक्षा में विफल रहा और इस लापरवाही ने सीधे तौर पर छात्र की मौत में योगदान दिया। अदालत ने जांच में देरी की निंदा की और आरोपियों मौसम कुमार सिंह, अभिषेक कुमार, साहिल अंसारी और इरफान अंसारी की ज़मानत याचिकाएँ खारिज कर दी।
जारी राज्यव्यापी दिशानिर्देश:
छात्रों व अभिभावकों के लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल शुरू हो।
सभी कॉलेज/विश्वविद्यालय नजदीकी सरकारी और निजी अस्पतालों की सूची व एम्बुलेंस सुविधा तैयार करें।
-प्रत्येक 500-1000 छात्रों पर एक पुरुष और एक महिला डॉक्टर के साथ मेडिकल डिस्पेंसरी/क्लिनिक स्थापित हो।
डॉक्टरों और अस्पतालों के नाम व संपर्क नंबर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित हों।
कक्षाओं, कैंपस और छात्रावास के प्रवेश द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे लगें।
शिकायत प्रकोष्ठ व छात्र निगरानी दल गठित किया जाए।