Civil Court News

Court News: मां की डंडे से मारकर हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को आजीवन कारावास की सजा

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 15 Dec, 2021
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Ranchi: Court News रांची के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने डंडे से प्रहार कर मां की हत्या करके अभियुक्त पुत्र धनेश्वर कुम्हार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अभियुक्त धनेश्वर घटना के दिन से ही जेल में बंद है।

मां की हत्या को लेकर छोटे पुत्र संजय कुम्हार ने अनगड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्त धनेश्वर प्रतिदिन रात्रि में मां से झगड़ा करता था। घटना की रात दस बजे भी वह मां से झगड़ा किया और एक डंडे से सिर पर प्रहार कर दिया। सिर लगी चोट की वजह वह गिर गई। छोटा बेटा सूचक संजय कुम्हार जख्मी हालत में मां को घर में सुला दिया।

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रात ज्यादा हो जाने की वजह से इलाज कराने भी नहीं गया। सुबह इलाज कराने की नियत से मां के पास गया तो मां को मृत पाया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने कुल सात गवाहों का बयान दर्ज कराया। इन गवाहों में से तीन गवाह घटना के चश्मदीद थे। गवाही के दौरान कोर्ट में उस डंडे को भी प्रस्तुत किया गया, जिससे हमला किया गया था।

कुख्यात मानव तस्कर पन्नालाल भेजा गया जेल
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित कुख्यात मानव तस्कर पन्नालाल को मंगलवार को जेल भेज दिया गया। इससे पहले ईडी की टीम आरोपित पन्नालाल से पूछताछ की कार्रवाई पूरी कर उसे ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में पेश किया।

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मामले के जांच पदाधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपित पन्नालाल से पूछताछ की कार्रवाई पूरी हो गई। बता दें कि ईडी की टीम आरोपित पन्नालाल को रिमांड पर लेकर पिछले 5 दिनों से पूछताछ कर रही थी। अदालत ने आरोपित पन्नालाल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में लेकर 23 दिसंबर तक के लिए जेल भेज दिया है।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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