स्कूल फीसः सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार तैयार होकर आए

Ranchi: School Fee Jharkhand High Court झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में कोरोना (कोविड-19) के समय में स्कूल फीस माफ करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से समय मांगा गया।

कहा गया कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवगत नहीं है। इसके बाद अदालत ने वादी को सरकारी वकील को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ जुलाई की तिथि तय की है।

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सुनवाई के दौरान वादी की ओर से अधिवक्ता उज्जवल सिन्हा ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस को लेकर आदेश पारित किया है। इसमें कहा गया है कि स्कूल वार्षिक शुल्क में 15 प्रतिशत कम राशि लेंगे।

कहा गया कि कोरोना काल में राज्य में सभी स्कूल बंद है। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। इसलिए स्कूल प्रबंधन शिक्षण शुल्क को छोड़कर बाकी शुल्क की वसूली नहीं करे। बता दें कि वादी ज्योति शर्मा ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर स्कूल फीस माफ करने की मांग की है।

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