NIA Court: मानव तस्करी के आरोप में चार साल से जेल में बंद पन्ना लाल महतो को दूसरी बार एनआईए कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया है। गुरुवार को एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने अपना सुरक्षित आदेश सुनाई है। अदालत ने 21 मई को जमानत याचिका पर सुनवाई पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। पन्ना लाल महतो को एनआईए ने मानव तस्करी के आरोप में चार मार्च 2020 को रिमांड पर लिया था। तब से वह जेल में ही है।
उसने जमानत की गुहार लगाते हुए 10 अप्रैल को याचिका दाखिल की है। एनआईए कोर्ट ने पिछली बार 22 अप्रैल 2022 को जमानत याचिका खारिज की थी। साथ ही हाईकोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार किया है। इसके बाद पुन: दूसरी बार याचिका दाखिल की थी। उस पर झारखंड से गरीब और मासूम नाबालिग लड़के-लड़कियों को दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में नौकरी दिलाने के बहाने तस्करी करने का आरोप है।